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झीरम कांड की नए आयोग से जांच पर हाईकोर्ट की रोक, सीएम भूपेश ने बीजेपी पर किया वार

झीरम मामले में नए आयोग से जांच को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है. जिसे लेकर सीएम भूपेश ने बयान (CM Bhupesh attacked BJP)दिया है.

High Court ban on investigation by new commission of Jhiram case
झीरम कांड की नए आयोग से जांच पर हाईकोर्ट की रोक

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Published : May 11, 2022, 8:04 PM IST

Updated : May 12, 2022, 1:03 AM IST

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सरगुजा संभाग के दौरे बाद आज शाम वापस रायपुर लौटे.जहां उन्होंने कहा कि यह यात्रा बहुत अच्छी रही आम जनता के हाथ में माइक दे दिया गया था. लोगों से शासकीय योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया गया है.तब पता चला कि शासकीय योजना बहुत अच्छे से संचालित हो रही हैं. कही कुछ कमियां भी पाई गई है इसे सुधारने के लिए कहा गया है.

झीरम कांड की नए आयोग से जांच पर हाईकोर्ट की रोक
झीरम मामले में सीएम का जवाब :इस दौरान झीरम जांच आयोग मामले पर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) की रोक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा और खासकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक हर जांच को पूरी होने से रोकते हैं. नान मामले के बाद अब झीरम की जांच को रोक रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक कि आखिर परेशानी क्या है , एनआईए से हमने डायरी मांगी नहीं दिए.

पुराने आयोग से भी थी दिक्कत : पुराने आयोग की जांच अधूरी थी तो हमने नया आयोग गठन किया. झीरम कांड में ऐसा क्या है जो भाजपा जांच को रोकना चाहती है. क्या इनको जज पर विश्वास (CM Bhupesh attacked BJP)नहीं है. हम अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखेंगे.

झीरम मामले में हाईकोर्ट की रोक : बता दें कि भूपेश सरकार द्वारा झीरम मामले पर गठित नए न्यायिक जांच आयोग को कार्यवाही से हाईकोर्ट ने रोक (High Court ban on investigation by new commission of Jhiram case) दिया है. चीफ जस्टिस अरूप गोस्वामी और जस्टिस सामंत की डबल बैंच ने फैसला देते हुए राज्य सरकार और आयोग को नोटिस जारी किया है. याचिका पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है. यह याचिका नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की ओर से लगाई गई है.

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धरमलाल कौशिक की याचिका में क्या :याचिका में कहा गया है कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की जांच रिपोर्ट को विधानसभा में रखकर उसे सार्वजनिक करने की मांग की गई है. इसके साथ ही यह भी मांग की गई है कि एक जांच आयोग जिस मामले की जांच कर चुकी है, उसकी दोबारा जांच के लिए नया आयोग नहीं बनाया जा सकता. लिहाजा, नए आयोग को भंग किया जाए.

Last Updated : May 12, 2022, 1:03 AM IST

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