रायपुर:राज्य सरकार ने अनलॉक-4.0 में क्लब और बार पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं. कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी बार और क्लब का संचालन किया जाना है इसके लिए क्षमता से 50 फीसदी लोगों को ही अंदर एंट्री दी जाएगी. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना अनिवार्य है. प्रदेश में बार एसोसिएशन की मांग पर सरकार ने बार और क्लब के पांच महीने का लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया है.
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5 महीने का लाइसेंस शुल्क माफ
लॉकडाउन में सभी वर्गो को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार से रियायत की मांग की थी. सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करते हुए बार और क्लबों के पांच महीने का लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया है. साथ ही साल 2019-20 के लिए बढ़ाया गया 10 फीसदी टैक्स समाप्त कर दिया है. बार और क्लब संचालकों को साल 2018-19 के लिए निर्धारित शुल्क ही जमा करना होगा.
अप्रैल से अगस्त तक माफ हुई लाइसेंस फीस
आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से बार और क्लब पांच महीनों से बंद है, इस वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है. 1 सितंबर से बार-क्लब संचालित करने की अनुमति दी गई है. संचालकों को हुए नुकसान को देखते हुए लाइसेंस फीस अप्रैल से अगस्त तक माफ की गई है.
लॉकडाउन के बाद अब पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अब चौथे चरण के अनलॉक को लेकर शासन-प्रशासन तैयारियों में जुट गया है. देश सहित प्रदेश में भी नियम और शर्तों के साथ लोगों को व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जा रही है, साथ ही बाजारों में भी अब तेजी आ रही है. राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी क्लब और बार को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है.