रायपुर:छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का एरियर देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन परीक्षण नियम 2017 के तहत बकाया वेतन भुगतान के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है. वित्त विभाग की ओर से सभी कलेक्टर, कमिश्नर, विभागाध्यक्ष और राजस्व मंडल को आदेश जारी कर भुगतान का निर्देश भी दिया गया है.
राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतनमान के एरियर की अधिसूचना जारी - Seventh pay scale arrears
छत्तीसगढ़ सरकार ने 7वें वेतनमान का एरियर देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. वित्त विभाग ने सभी कलेक्टर, कमिश्नर, विभागाध्यक्ष और राजस्व मंडल को आदेश जारी कर भुगतान के निर्देश दिए हैं.
छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत बकाया वेतन एरियर के तीसरे किस्त भुगतान के आदेश शासन ने जारी कर दिया है. तीसरी किस्त के रूप में कर्मचारियों को जुलाई 2016 से सितंबर 2016 तक बकाया वेतन के भुगतान का फैसला लिया गया है. बची हुई किश्तों के भुगतान को लेकर आने वाले समय में निर्देश जारी करने की बात कही गई है.
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अन्य किस्त को लेकर अलग से फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार वित्त विभाग की ओर से महानदी भवन से आदेश जारी कर दिया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू किया गया है. 1 जुलाई 2017 में नियमित भुगतान कर 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक 18 महीने के वेतन के भुगतान के संबंध में अलग से निर्देश जारी करने का भी निर्णय लिया गया है.
तीसरी किस्त के भुगतान का आदेश
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 की अवधि के बीच में बकाया वेतन एरियर का नकद भुगतान 6 समान किस्तों में करने का निर्णय लिया गया है. पहली और दूसरी किस्त के भुगतान के लिए आदेश जारी किया गया था. इसके बाद तीसरी किस्त के रूप में मार्च 2016 से सितंबर 2016 के बकाया वेतन के लिए निर्देश जारी किया गया है.