रायपुर :अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आकर छत्तीसगढ़ में बसे शरणार्थियों (refugees in chhattisgarh) से केंद्र ने नागरिकता (Application for citizenship) के लिए आवेदन मंगाए हैं. भारत के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के अलावा गैर मुस्लिमों के आवेदन आमंत्रित कए गए हैं. केंद्र की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के दो जिले को शामिल किया गया है. इसमें दुर्ग और बलौदा बाजार जिला शामिल हैं.
गैर मुस्लिमों को मिलेगी नागरिकता
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 के तहत आदेश को तत्काल कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. हालांकि सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) (Amended citizenship law) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दमन के शिकार ऐसे अल्पसंख्यकों गैर-मुस्लमों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे.
गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा पांच के तहत यह कदम उठाया है. इसके अंतर्गत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया है.