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भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

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Published : Jul 7, 2022, 5:28 PM IST

bhupesh cabinet meeting raipur: रायपुर में भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए. निवास प्रमाण पत्र के लिए छत्तीसगढ़ के शिक्षण संस्थान से पहली, चौथी, पांचवी का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया. दाल भी अब समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएंगे. रायपुर एयरपोर्ट पर शहीद हुए पायलट गोपाल कृष्ण पांडा की पत्नी को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर विशेष अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी.

bhupesh cabinet meeting important decision
भूपेश कैबिनेट की बैठक

रायपुर:छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने, गौठानों और ग्रामीण औद्योगिक पार्कों को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया. निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाने का भी निर्णय लिया गया. नगरीय क्षेत्रों में स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क और नगरीय निकाय शुल्क में बड़ी राहत देते हुए छूट की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई. (bhupesh cabinet meeting important decision)

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इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी:छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है. इसके तहत राज्य में दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट और सुविधाएं मिलेंगी. इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा. ईवी मालिकों को नेशनल और स्टेट हाइवे में एक निश्चित अंतराल पर चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध होंगे.

अब दलहन का मिलेगा समर्थन मूल्य: राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द और मूंग फसलों का उपार्जन किया जाएगा. इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए.

गौठानों को भी हाफ बिजली बिल योजना का लाभ: राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हॉफ योजना का विस्तार करते हुए इसमें नरवा, गुरवा, घुरवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों और ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया. प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर देय बिजली बिल की राशि को आधा किए जाने की योजना को विस्तार करते हुए नरवा,गुरवा, घुरवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों और ग्रामीण औद्योगिक पार्क में राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिए गए बिजली कनेक्शन के लिए विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया.

पहली, चौथी, पांचवीं का रिजल्ट अनिवार्य: छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सकें. इसके लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया गया. जिसके तहत किसी संस्था में प्रवेश के लिए अथवा शासन के अधीन सेवा के लिए निर्धारित योग्यता के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शैक्षणिक संस्था से कक्षा 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चौथी और पांचवीं कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है. अन्य मामलों में भी पहली, चौथी, पांचवीं की परीक्षा शैक्षणिक योग्यता में जोड़ने का निर्णय लिया गया है.

  • छत्तीसगढ़ राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इस्पात (स्पंज आयरन एण्ड स्टील) उद्योगों में निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का निर्णय लिया गया.
  • आवास एवं पर्यावरण विभाग अथवा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रहवासी कॉलोनियों के प्रमोटर द्वारा आवंटियों के संघ /सोसायटी को कॉलोनी के सामान्य क्षेत्र अंतरित करने पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में छूट देते हुए स्टॉंप ड्यूटी 10 हजार और पंजीयन शुल्क 5 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया. यह छूट संचालक नगर और ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित कॉलोनी के सामान्य क्षेत्र के पंजीयन पर दी जाएगी.
  • नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शासकीय भूमि का आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और गैर रियायती एवं रियायती स्थाई पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क और नगरीय निकाय शुल्क में बड़ी राहत देते हुए छूट की अवधि को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का निर्णय लिया गया. नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आवंटन, व्यवस्थापन और भूमि स्वामी अधिकार में हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत और उपकर में छूट के लिए अधिकतम 2 हजार रुपए निर्धारित किया गया. आवंटन, व्यवस्थापन और भूमि स्वामी अधिकार में हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखों पर देय पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत में छूट देकर अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया. आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन पर देय स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया गया.
  • गोधन न्याय योजना अंतर्गत प्रदेश के गौठानों में जनभागीदारिता के लिए गोठान प्रबंधन समितियों का चयनित एनजीआई और एनजीओ के माध्यम से केन्द्र प्रवर्तित एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा) योजना के प्रावधान अनुसार प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और पुरस्कार देने के लिए और गोठान के विकास व रखरखाव के लिए गोधन न्याय योजना अंतर्गत बजट प्रावधान में से 3 प्रतिशत राशि प्रशासकीय मद में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया.
  • गोठानों से संबद्ध स्व सहायता समूहों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन राशि और वार्षिक कम्पोस्ट विक्रय पर बोनस राशि प्रदाय करने का निर्णय लिया गया.
  • खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राईस मिलों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रोत्साहन की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कस्टम मिलिंग शुल्क के साथ किया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्रीय पुल में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ण मात्रा के जमा होने के पश्चात किया जाएगा.
  • छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
  • मानवीय एवं संवेदनशील पहल करते हुए वरिष्ठ पायलट (हेली) स्वर्गीय कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा की पत्नी डॉ. अलका पंडा को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर विशेष अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया.
  • संविदा नियम 2012 में शिथिलता प्रदान करते हुए कर्नल रजनीश शर्मा तत्का. पुलिस उप महानिरीक्षक (एसटीएफ) बघेरा जिला दुर्ग की संविदा अवधि एक वर्ष बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया.
  • छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन ( 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि का अनुमोदन किया गया
  • राज्य प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2013 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति का निर्णय लिया गया
  • छत्तीसगढ़ में मोलासिस (शीरा) के उपयोग को विनियमित करने के लिए छत्तीसगढ़ मोलासिस (शीरा) नियंत्रण एवं विनियमन नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
  • छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन और राजीव मितान क्लब योजना में उपकर राशि लिए जाने के लिए छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
  • लोक सेवा आयोग के माध्यम से खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत खेल अधिकारी, प्रशासक, सहायक संचालक एवं युवा कल्याण अधिकारी के कुल 5 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची को विशेष प्रकरण मानते हुए वैद्यता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया.
  • छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
  • छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर चुके 1988 से 1991 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल देने का निर्णय लिया गया.



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