रायपुर:राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अनलॉक 4.0 को 30 सितंबर 2020 तक संशोधित रूप में लागू करने के संबंध में आदेश जारी किए थे. भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में सभी विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी करते हुए इस संबंध में जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया था. इसके बाद प्रदेश में 1 सितंबर यानी मंगलवार से सभी क्लब और बार खोलने की अनुमति दी गई है. कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रेस्टॉरेंट और होटल के बार और क्लब खोले जाएंगे.
छत्तीसगढ़ में आज से खुलेंगे बार और क्लब
छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से सभी क्लब और बार खोलने की अनुमति दी गई है. कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रेस्टॉरेंट और होटल के बार और क्लब खोले जाएंगे.
लॉकडाउन के बाद अब पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अब चौथे चरण के अनलॉक को लेकर शासन-प्रशासन तैयारियों में जुट गया है. देश सहित प्रदेश में भी नियम और शर्तों के साथ लोगों को व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जा रही है, साथ ही बाजारों में भी अब तेजी आ रही है. राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी क्लब और बार को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है. गाइडलाइन के अनुसार क्षमता से 50 फीसदी लोगों को ही आने की अनुमति होगी. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगा.
कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा अनिवार्य
राज्य सरकार के आदेश के बाद अब रेस्टॉरेंट बार, होटल बार, बार रूम को खोलने की छूट होगी. आबकारी विभाग के आदेश के मुताबिक, हैंड वॉश, फेस मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सभी एफएल-3 होटल बार, एफएल-3 शापिंग मॉल, रेस्टॉरेंट बार, एफएल 3 स्टार और उसके ऊपर के स्तर के होटल बार को प्रारंभ किए जाने की अनुमति होगी.