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रायपुर में दुर्गा उत्सव पर प्रशासन ने जारी किया गॉइडलाइन, इन बातों का रखना होगा खासा ध्यान...

एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. नवरात्रि पर्व (Navratri festival) को लेकर रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. गॉइडलाइन जारी (guideline issued) होने के बाद मंदिरों में ज्योति कलश स्थापना की अनुमति मिल गई है. कोरोना संक्रमण (corona infection) की स्थिति को देखते हुए इस बार पांडालों में स्थापित होने वाली मूर्तियों की ऊंचाई 8 फीट की गई है.

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Published : Oct 1, 2021, 10:02 PM IST

Administration issued guideline on Durga festival in Raipur
रायपुर में दुर्गा उत्सव पर प्रशासन ने जारी किया गॉइडलाइन

रायपुरः एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. नवरात्रि पर्व (Navratri festival) को लेकर रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा नवरात्रि पर्व को लेकर स्पष्ट गॉइडलाइन (guideline issued) जारी नहीं की गई थी जिसके चलते कुम्हारों के दिए और कलश की बिक्री नहीं हो पा रही थी. वहीं अब गॉइडलाइन जारी होने के बाद मंदिरों में ज्योति कलश स्थापना की अनुमति मिल गई. कोरोना संक्रमण (corona infection) की स्थिति को देखते हुए इस बार पांडालों में स्थापित होने वाली मूर्तियों की ऊंचाई 8 फीट की गई है. इसके साथ ही मूर्ति स्थापित करने के लिए 15 बाई 15 साइज के पांडाल बनाने की अनुमति दी गई है. कोरोना प्रोटोकॉल (corona protocol) के सख्त निर्देश का पालन करते हुए दुर्गा उत्सव (Durga Utsav) पर्व मनाने की अनुमति दी गई है.

इन नियमों का करना होगा पालन

  • मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट होनी चाहिए.
  • मूर्ति स्थापना वाले पांडाल का आकार (15×15) 225 स्क्वायर फीट से ज्यादा ना हो.
  • पांडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फीट की खुली जगह हो.
  • पांडाल के सामने 500 वर्ग फीट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित ना हो.
  • मंदिर प्रांगण के भीतर नियत स्थान पर सभी जोत का प्रज्वलन किया जायेगा. उक्त प्रज्वलन की जिम्मेदारी मंदिर प्रबंधन समिति की होगी.
  • ज्योति दर्शन हेतु दर्शनार्थियों व अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णता वर्जित रहेगा.
  • किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिला कर 50 व्यक्तियों से अधिक लोग ना हो. वहीं मूर्ति दर्शन और पूजा में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को बिना मास्क के प्रवेश ना दिया जाए.
  • पांडाल में आने वाले हर एक सदस्य का मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाए ताकि कोरोना संक्रमण होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके.
  • कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी. यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी.
  • मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरित ना किया जाए.
  • मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी एवं मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप टाटा एस छोटा हाथी से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा. मूर्ति के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा झांकी की अनुमति नहीं होगी.
  • छोटी मूर्तियों का विसर्जन यथासंभव घरों पर ही किया जाए एवं बड़ी मूर्तियों एवं पूजन सामग्रियों का विसर्जन नगर पालिका निगम रायपुर द्वारा निर्धारित विसर्जन कुंड में ही किया जाए.
  • सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय से पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी
  • मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे प्रथक से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

ईटीवी भारत ने प्रकाशित की थी खबर
नवरात्रि पर्व को लेकर जिला प्रशासन की ओर से गॉइडलाइन जारी नहीं होने से कुम्हारों की चिंता बढ़ी हुई थी. स्पष्ट गॉइडलाइन जारी नहीं होने की वजह से मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा ज्योति कलश का आर्डर कुम्हारों को नहीं दिया जा रहा था. इस मामले को ईटीवी भारत ने प्राथमिकता के तौर पर प्रकाशित किया. जिसके बाद प्रशासन ने अपना गॉइडलाइन जारी किया. यह गॉइडलाइन जारी होने से कुम्हारों की चिंता कम हुई है. उन्हें उम्मीद है कि जल्द मंदिर समिति द्वारा ज्योत, कलश के ऑर्डर दिए जाएंगे.

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