भिलाई : गणेश चतुर्थी के पहले पुलिस ने शहर के सभी गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारियों से चर्चा (Durg Police take committees meeting ) की . पुलिस ने छोटी समिति, मध्यम समिति और बड़ी समिति के पदाधिकारियों से अलग-अलग समय पर चर्चा की (Guidelines for Ganesh Pandals in Durg ) गई. पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से सभी पंडालों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए. साथ ही बड़ी समितियों में नियुक्त किए जाने वाले वालेंटियर्स की आपराधिक पृष्ठभूमि से कोई नाता ना होने की हिदायत दी गई है.
दुर्ग में गणेश पंडालों के लिए गाइडलाइन, पुलिस ने समितियों की ली बैठक - Instructions to Ganesh committees in Durg
दुर्ग जिला में पुलिस ने गणेश पूजा के मद्देनजर समितियों की बैठक ली.जिसमें गणेश पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई.
गणेश पंडालों में सुरक्षा को लेकर पुलिस सख्त : पुलिस ने सभी से कहा कि वे अपने पंडाल के अंदर और बाहर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करें. ताकि आयोजन के दौरान कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो. शहरी क्षेत्र में सभी सीएसपी और ग्रामीण क्षेत्र में एसडीओपी ने थाना, चौकी प्रभारियों के साथ समिति के पदाधिकारियों से चर्चा की. बैठक के बाद सभी सीएसपी, एसडीओपी ने ट्रैफिक डीएसपी, थाना प्रभारियों ने नगर निगम, प्रशासन की टीम के साथ गणेश पंडालों का निरीक्षण किया. यातायात व्यवस्था बाधित ना हो, इसके लिए योजना बनाई (Instructions to Ganesh committees in Durg ) गई.
दुर्ग में गणेश समितियों को निर्देश: समिति के सदस्यों और वालंटियर्स का थाना स्तर पर चरित्र सत्यापन होना जरुरी है. साथ ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को समिति से दूर रखने को कहा गया है. समिति के सभी सदस्यों के नाम, पता और मोबाइल नंबर की जानकारी पुलिस को देनी होगी. सभी वालंटियर्स और सदस्यों को बैच लगाना, आईडी पहनना अनिवार्य होगा. पंडालों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रुप से लगेंगे. पूरी रिकार्डिंग भी होनी चाहिए. पुलिस थाना और पुलिस अधिकारियों के नंबर वाले फ्लैक्स लगाने होंगे. गणेश पडाल के चारों और समुचित प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग स्थल पर भी पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी. यातायात बाधित न हो, इसकी जिम्मेदारी भी समिति की होगी. पंडाल में महिलाओं और बच्चों से संबंधित कोई अपराध हो या जुआ, शराब, नशा और सांप्रदायिक उपद्रव होता है तो उसकी पूरी जवाबदारी सामति की होगी. साउंड सिस्टम और डीजे बजाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.