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बिलासपुर में हत्या को अंजाम देने से पहले दो बदमाश गिरफ्तार

बिलासपुर में रंजिश के चलते सुपारी किलिंग करवाने की योजना बनाने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया है. आरोपियों ने हत्या (the killing) के लिए उड़ीसा से किलर बुलाया था लेकिन मौका नहीं मिलने पर हत्या नहीं कर पाए. इस मामले में अभी दो आरोपी फरार (two accused absconding) हैं. जिनकी तलाश सरकंडा थाना पुलिस कर रही है.

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Published : Oct 23, 2021, 8:18 PM IST

बिलासपुर में हत्या को अंजाम देने से पहले दो बदमाश गिरफ्तार
बिलासपुर में हत्या को अंजाम देने से पहले दो बदमाश गिरफ्तार

बिलासपुरः रंजिश के चलते सुपारी किलिंग करवाने की योजना बनाने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया है. आरोपियों ने हत्या के लिए उड़ीसा से किलर (killer from Odisha) बुलाया था लेकिन मौका नहीं मिलने पर हत्या नहीं कर पाए. इस मामले में अभी दो आरोपी फरार हैं. जिनकी तलाश सरकंडा थाना पुलिस कर रही है.

बंगाली पारा गली नंबर 3 में एक व्यक्ति देसी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर गंभीर अपराध घटित करने की तैयारी में घूम रहा था. इस बात की सूचना पुलिस को हुई. सरकंडा पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को बंगाली पारा जाकर पकड़ लिया. घेराबंदी में पकड़े गए युवक सुमेश कश्यप की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस पुलिस ने बरामद किया. आरोपी के मोबाइल (mobile) का बारीकी से जांच किया गया. आरोपी सुमेश कश्यप अपने अन्य साथी किशन कश्यप, राकी उर्फ करण कश्यप निवासी गिधौरी थाना रतनपुर के साथ मिल कर पुरानी रंजिश में मोंटी कश्यप गिधौरी के रहने वाले की हत्या की फिराक में था.

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एक सप्ताह से लगाया था घात

उड़ीसा के कुंदन सागर को व्हाट्सएप पर चैटिंग (chatting on whatsapp) कर हत्या करने के लिए सुपारी दिया था. जिस पर कुंदन सागर एक कट्टा और दो कारतूस लेकर एक हफ्ता पूर्व गांव गिधौरी आकर किशन कश्यप के ट्यूबवेल के कमरे में ठहरा था. कट्टा-कारतूस से मोंटी कश्यप को हत्या करने की योजना बनाया था. मौका नहीं मिलने तथा हथियार की कमी के कारण कुंदन सागर एवं राकी कश्यप के उड़ीसा जाना पाया गया.

आरोपियों के द्वारा कुंदन सागर को मोंटी की हत्या करने के बाद 1लाख रुपए देने का सौदा हुआ था तथा वर्तमान में आने-जाने के खर्च के रूप में सुमेश कश्यप ने 75 सौ रुपए देना स्वीकार किया है. इस प्रकार आरोपियों द्वारा मोंटी कश्यप की योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने का षड्यंत्र करना पाए जाने पर धारा 115, 120 बी भादवि एवं 25.27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.

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