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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में निलंबित IPS जीपी सिंह ने लगाई याचिका, सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं

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Published : Jan 24, 2022, 1:03 PM IST

Updated : Jan 24, 2022, 6:44 PM IST

Suspended IPS GP Singh Files Bail Plea: निलंबित IPS जीपी सिंह ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि आय से अधिक संपत्ति का ब्योरा देने के लिए उनका जेल से बाहर आना जरूरी है.

GP Singh files bail plea in Chhattisgarh High Court
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर की जमानत याचिका

बिलासपुर:भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित IPS जीपी सिंह ने जमानत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका (Suspended IPS GP Singh Files Bail Plea) लगाई है. याचिका में कहा गया है, कि पुलिस रिमांड में पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है. अब उन्हें आय से अधिक संपत्ति का ब्योरा देने का मौका दिया जाना चाहिए. जिसके लिए उन्हें जेल से बाहर आना जरूरी है. कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की है. इस मामले की सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है.

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जेल में मांगी सुरक्षा

निलंबित एडीजी जीपी सिंह की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत याचिका

EOW की टीम ने एडीजी जीपी सिंह को बीते 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था. 7 दिन की पुलिस रिमांड के बाद 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. इस दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जीपी सिंह के वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की है. याचिका में कहा गया है, कि EOW की जांच पूरी हो गई है. आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का मौका नहीं दिया गया है. संपत्ति का डिटेल देने उन्हें जेल से बाहर आना जरूरी है. इस मामले में सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है.

Last Updated : Jan 24, 2022, 6:44 PM IST

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