बिलासपुर :छत्तीसगढ़ सरकार के उस फैसले को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जिसमे राज्य सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि रेडी टू ईट के निर्माण को ऑटोमेटिक मशीन से करने को मंजूरी मिल गई है. गुरुवार को बीज निगम ने अपना जवाब पेश किया. जिसपर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति रखने के निर्देश दिए है. मामले में आज भी सुनवाई होगी.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रेडी टू ईट मामले की सुनवाई: रेडी टू ईट मामले में शासन के निर्णय को चुनौती देते हुए लगी याचिका पर सुनवाई के दौरान अंतरिम रोक लगा दी गई थी. 4 दिन पहले याचिकाकर्ताओं ने एक अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया. जिसके जवाब के लिए बीज निगम ने समय लिया था. राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को बांटे जाने वाले रेडी टू ईट को अब ऑटोमेटिक मशीन से उत्पादन करने का निर्णय लिया है. याचिका में आज भी इस मामले की सुनवाई होगी.
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रेडी टू ईट को ऑटोमेटिक मशीन से उत्पादन का निर्णय: रेडी टू इट मामले में शासन के निर्णय को चुनौती देते हुए स्वसहायता समूहों की प्रभावित होने वाली महिलाओं की तरफ से हाइकोर्ट में जनहित याचिका व अन्य याचिकाएं दायर की गई है. छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में वितरित किये जाने वाली रेडी-टू-इट को अब ऑटोमेटिक मशीन से उत्पादन करने का निर्णय लिया है. इस पक्ष में 22 नवंबर 2021 को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. शासन का मानना है कि इससे आहार की व्यवस्था और गुणवत्ता बेहतर होगी. शासन के इस निर्णय को 5 महिला स्वसहायता समूहों ने चुनौती देते हुए कहा है कि बिना नोटिस और सुनवाई के मौका दिए बगैर शासन ने ऐसा निर्णय पास किया है. जिससे प्रदेशभर की करीब 20 हजार महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. उनके सामने रोजगार के लिए भटकने वाली नौबत आ जाएगी. इससे उनका परिवार भी प्रभावित होगा.