बिलासपुरः पिछले कुछ समय से नगर निगम (Municipal council) सीमा में सड़कों (streets) की स्थिति खराब हो गई है. सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़क वाली स्थिति हो गई है. निगम सीमा में पीडब्ल्यूडी और नगर निगम दोनों की सड़क है और दोनों ही विभाग सड़कों के निर्माण (construction of roads) और मरम्मत (Repairs) को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं.
जनता परेशान हैं. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने इस मामले में न्याय मित्र (amicus curiae) नियुक्त किया है और सड़कों की सुधार के आदेश (road repair orders) दिए हैं. बिलासपुर नगर निगम की सीमा में आने वाली सड़कों की खस्ता हालत पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice) ने नाराजगी जाहिर की और pwd सेक्रेटरी (secretary) और आयुक्त नगर निगम (Commissioner Municipal Corporation) को कोर्ट ने कड़ाई के साथ सड़कों को समयबद्ध तरीके से सुधारने का आदेश दिया है.
पीडब्ल्यूडी (pwd) एवं नगर निगम (Municipal council) के कार्यों की समीक्षा कर सड़कों की स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने की जिम्मेदारी ऐसे वकीलों को हैं जिन्हें न्यायमित्र बनाया गया है. जिनमें
राजीव श्रीवास्तव
प्रतीक शर्मा