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सरोवर धरोहर योजना में राशि के गबन को लेकर हाईकोर्ट में लगी याचिका

बिलासपुर के बिल्हा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोरमी में तालाब निर्माण में पूर्व सरपंच और सचिव के द्वारा की गई गड़बड़ी की जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए पूर्व सरपंच व पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

petition filed in chhattisgarh high court regarding corruption in the amount of sarovar Dharohar Scheme
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : Sep 14, 2021, 12:45 PM IST

बिलासपुर:राजीव टंडन ने वकील रत्नेश अग्रवाल के जरिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (chhattisgarh High Court ) में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना सरोवर धरोहर योजना (Sarovar Dharohar Scheme) के क्रियान्वयन में तत्कालीन सरपंच व सचिव ने जमकर भ्रष्टाचार किया है.

याचिका के अनुसार तत्कालीन सरपंच गनेशिया धुवंश और सचिव ने तालाब सौंदर्यीकरण निर्माण. पचरी निर्माण सहित अन्य कार्य में आठ लाख स्र्पये की गड़बड़ी की है. तालाब गहरीकरण,सीसी रोड निर्माण और पचरी निर्माण के नाम पर भारी गड़बड़ी की गई है. दस्तावेजों में जो काम करना बताया गया है, वह मौके पर नहीं है. जांच के दौरान सरपंच और सचिव के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की बात पुष्ट हो चुकी है. इसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. पुलिस ने अपराध भी दर्ज नहीं किया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए रख लिया है.

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क्या है सरोवर धरोहर योजना?

राज्य शासन ने तालाबों को संरक्षित रखने और सौंदर्यीकरण के लिए योजना बनाई है. इसी के तहत फंड भी जारी किया गया है. तालाबों के संरक्षण को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही के कारण तालाबों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है.

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