बिलासपुर :राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) के निर्देश पर शनिवार को नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जा रहा है. 55 हजार प्रकरणों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. आपसी राजीनामा और सुलह समझौते के आधार पर खंडपीठों में मामलों को सुलझाया जाएगा. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) के अलावा सभी जिला मुख्यालयों में स्थित जिला कोर्ट व अधिनस्थ न्यायालयों में भी प्रकरणों की सुनवाई होगी.
नेशनल लोक अदालत में पक्षकार अपने समीप के व्यवहार न्यायालय, जिला न्यायालय या विधि सेवा संस्थान से संपर्क कर प्रकरणों का निराकरण कराएंगे. लोक अदालत में परिवार न्यायालय, स्थायी लोक अदालत, श्रम न्यायालय के प्रकरण, बैंक वसूली, बिजली, पानी, मोटरयान दुर्घटना के प्रकरण, वैवाहिक मामले, धारा 138 चेक बाउंस के मामले, समस्त सिविल मामले जो न्यायालय में लंबित हैं उन मामलों की सुनवाई होगी. इसके अलावा ऐसे मामले जो न्यायालय में अभी पेश नहीं हुए हैं, उनका भी निराकरण किया जाएगा.