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Madanwada Inquiry Case : निलंबित IPS मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, जांच रिपोर्ट को दी चुनौती

Madanwada Inquiry Case : मदनवाड़ा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने याचिका लगाई है.

Mukesh Gupta filed a petition in the High Court
निलंबित IPS मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

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Published : Apr 14, 2022, 11:56 AM IST

बिलासपुर :मदनवाड़ा मामले में इंक्वायरी कमीशन (Madanwada Inquiry Case) के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को चुनौती देते हुए, निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने इंक्वायरी कमीशन के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. आगामी कार्रवाई पर रोक लगाने कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई.सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करने और अंतरिम राहत देने के आवेदन के फैसले को सुरक्षित रख लिया है. इसमें अब कभी भी बड़ा फैसला आ सकता है.

अंतरिम राहत के लिए याचिका : मदनवाड़ा मामले में इंक्वायरी कमीशन द्वारा पेश रिपोर्ट की फाइंडिंग को चुनौती देते हुए निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता (Suspended IPS Mukesh Gupta) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें अंतरिम राहत के रूप में उन्होंने कमीशन द्वारा पेश रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक आवेदन पेश किया है. मामले में मुकेश गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और एडवोकेट विवेक शर्मा ने पैरवी की.

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क्या है पूरा मामला : राजनांदगांव के मदनवाड़ा गांव के पास 12 जुलाई 2009 को नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया था. इसमें तत्कालीन एसपी विनोद चौबे समेत 29 जवानों की शहादत हो गई. यह प्रदेश में एक बड़ा नक्सली हमला था, जिसमें किसी एसपी को अपनी जान गंवानी पड़ी. इस मामले को लेकर शंभू नाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया. इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है. इसे लेकर निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि अंतरिम राहत के रूप में कमीशन द्वारा पेश रिपोर्ट की आगामी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.

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