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राज्य सरकार के आग्रह पर हाईकोर्ट ने कैदियों के पैरोल की अवधि बढ़ाई

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट से कैदियों के पैरोल की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अब कैदियों की पैरोल और जमानत की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : Jul 23, 2020, 11:39 AM IST

बिलासपुर:कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से बंदियों और कैदियों की पैरोल और जमानत की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था. राज्य सरकार के इस आग्रह को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर कैदियों की पैरोल की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है.

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छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई कैदियों को जमानत दी गई थी, जिसकी अवधि अब समाप्त होने को है. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जमानत और पैरोल की तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया था. राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि कोरोना संक्रमण की वजह से कई कैदियों को जमानत दी गई थी, अगर इन कैदियों को वापस जेल भेजा गया और इनमें से कोई भी शख्स कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया तो जेल में समस्या पैदा हो सकती है. शासन की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया है. इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू की डिवीजन बेंच में हुई.

सचिव को पेश होने का आदेश

हाईकोर्ट ने सत्यापन के नाम पर बंद की गई लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के मामले में सामान्य प्रकाशन विभाग के सचिव को उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश जारी किया है. बता दें कि 2008 से दी जा रही इस सम्मान निधि को राज्य सरकार ने सत्यापन के नाम पर पिछले दिनों बंद कर दिया था. इसे लेकर लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश महामंत्री असित भट्टाचार्य ने याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को बकाया सम्मान निधि याचिकाकर्ता को तत्काल भुगतान करने का आदेश जारी किया था, लेकिन आदेश जारी करने के बावजूद शासन की ओर से कोई भी भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है.

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