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एनसीटीई परीक्षा को लेकर केंद्र और राज्य को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नोटिस

Hearing on petition regarding CGTET: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 18 सितंबर को होने वाली टीईटी परीक्षा पर रोक लगाने की याचिका खारिज करते हुए केंद्र, राज्य, एनसीटीई और व्यापम से जवाब मांगा है.

Chhattisgarh Teacher Eligibility Test
केंद्र और राज्य को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नोटिस

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Published : Sep 16, 2022, 10:42 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई हुई. शुक्रवार को हुई सुनवाई में एनसीटीई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, राज्य शासन, एनसीटीई और व्यापम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने आगामी टेट एग्जाम पर रोक से इनकार किया है. Hearing on petition regarding CGTET

ये है मामला:बिलासपुर निवासी सुशील कुमार गहरे ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में जो छात्र डीएड करते थे वही सहायक शिक्षक के लिए पात्र माने जाते थे. लेकिन बाद में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 28 जून 2018 को एक अधिसूचना जारी की. जारी अधिसूचना में कहा गया कि बीएड वाले भी पात्र होंगे,लेकिन उन्हें नियुक्ति के दो साल के अंदर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा. इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

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टीईटी परीक्षा पर रोक लगाने की मांग खारिज:छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस अधिसूचना को लागू कर दिया है. याचिकाकर्ता ने आगामी 18 सितम्बर को होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक तिवारी की डिवीजन बेंच ने खारिज करते हुए केंद्र सरकार, राज्य शासन, एनसीटीई और व्यापम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जवाब मिलने के बाद मामले की सुनवाई की तारीख तय की जाएगी.

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