बिलासपुर: ग्रामीण इलाकों में चलने वाली मोबाइल मेडिकल यूनिट (Mobile Medical Unit) में फर्जीवाड़े को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में जनहित याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने यूनिट संचालन करने वाली कम्पनी और शासन को नोटिस (High Court notice) देकर 2 सप्ताह में विस्तृत जवाब मांगा था. प्रतिवादियों की ओर से जवाब न मिलने पर कोर्ट ने दोबारा जवाब देने के निर्देश देते हुए केस की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद तय की है.
गौरतलब है कि राज्य शासन (state government) ने प्रदेश के सूदूर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए इस यूनिट की शुरुआत की थी. साल 2018 में 30 एम्बुलेंस चलाने का टेंडर जारी किया गया था. प्रदेश के 16 जिलों में रूलर मोबाइल मेडिकल यूनिट के नाम से इनका संचालन करने जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेस और सम्मान फाउंडेशन को टेंडर दिया गया. इस सेवा के बारे में अनेक शिकायतें मिल रहीं थीं कि गाड़ियां खड़ी रहती हैं और कैम्प नहीं लगाये जा रहे हैं.