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Akaltara Road Widening Case Hearing: याचिकाकर्ता के अलावा दूसरे को टेंडर जारी करने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Akaltara Road Widening Case Hearing: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टेंडर मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के अलावा किसी भी अन्य प्रतिवादी को टेंडर जारी करने पर रोक लगा दी है. 10 फरवरी को अगली सुनवाई तय की गई है.

Hearing in Chhattisgarh High Court in Akaltara road widening case
अकलतरा सड़क चौड़ीकरण मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई

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Published : Jan 16, 2022, 8:26 AM IST

बिलासपुर:नगर पालिका अकलतरा के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण और डिवाइडर के टेंडर जारी करने के मामले में शनिवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई (Hearing in Chhattisgarh High Court regarding issue of tender) हुई. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अलावा किसी भी अन्य प्रतिवादी को टेंडर जारी करने पर रोक लगा दी है.

याचिकाकर्ता का टेंडर किया गया था निरस्त

बीते साल अगस्त 2021 में नगर के शास्त्री चौक से अग्रसेन चौक तक सडक चौड़ीकरण करने और डिवाइडर बनाने टेंडर निकाला गया था. इस टेंडर में वीएस सेल्स के संचालक विजय सिंह ने भी भाग लेकर शर्त के मुताबिक ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट और एफडीआर जमा किया. 16 अगस्त 2021 को टेंडर खोला जाना था, लेकिन इसे नहीं खोला गया. जब विजय सिंह ने नगर पालिका में सम्पर्क किया तो बताया गया कि आपने 2000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट नहीं भरा था. इसलिए इसे निरस्त किया गया है. इससे नाराज याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के अलावा किसी भी अन्य प्रतिवादी को टेंडर जारी करने पर रोक लगा दी है. मामले में 10 फरवरी को अगली सुनवाई तय की गई है.

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