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मूकबधिर युवती से गैंगरेप: दोषियों को 25-25 साल के कारावास की सजा - 25 years imprisonment in gangrape case with Divyang girl

मरवाही में मूकबधिर युवती से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने 5 दोषियों को 25-25 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पीड़ित युवती को ढाई लाख मुआवजा राशि दिए जाने का आदेश दिया है.

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पेंड्रा कोर्ट

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Published : Mar 27, 2021, 10:08 PM IST

Updated : Mar 27, 2021, 11:04 PM IST

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही:मूकबधिर युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषियों के खिलाफ एडीजे कोर्ट पेंड्रा ने सजा सुनाई है. पांच आरोपियों को 25-25 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है. पीड़ित युवती को कोर्ट ने ढाई लाख मुआवजा राशि दिए जाने का आदेश दिया है.

गैंगरेप के दोषियों को 25-25 साल की सजा
गैंगरेप के दोषियों को 25-25 साल की सजा

मरवाही थाना के रटगा में 25 अगस्त 2019 को साप्ताहिक बाजार से लौट रही मूकबधिर युवती को 5 लोग उठाकर ले गए थे. गांव के पांच युवक संजीव कुजूर, सूरज दास, मिथुन कुजूर, कृष्ण कुमार और गौरीशंकर ने युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों ने पीड़िता को वहीं छोड़ दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी बुआ के पास पहुंचकर पूरे मामले की जानकरी इशारों में दी. पीड़िता की बुआ ने मरवाही थाना में आरोपियों को खिलाफ मामला दर्ज कराया.

दिव्यांग नाबालिग से गैगरेंप करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने मूकबधिर स्कूल से विशेषज्ञ को बुलाया. उसके इशारों के आधार पर पांचों युवकों की शिनाख्त करते हुए FIR दर्ज कर की.पुलिस ने पांचों युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मरवाही थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया. घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने पांचों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जिला सत्र न्यायालय ने पूरे मामले में पांचों दोषियों को 25-25 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Last Updated : Mar 27, 2021, 11:04 PM IST

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