बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलाईगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है. अविश्वास प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष को तीन माह पहले हटा दिया गया था. इसके बाद से अध्यक्ष के खाली पद के लिए 24 जून को चुनाव कराने का फैसला लिया था. चुनाव को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जिसपर कोर्ट ने रोक लगा दी है. (Bilaigarh Nagar Panchayat President election )
ये है पूरा मामला:नगर पंचायत बिलाईगढ़ के पार्षद सोनल भट्ट (Councilor of Nagar Panchayat Bilaigarh Sonal Bhatt) ने अपने अधिवक्ता सुनील साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में बताया गया है कि नगर पंचायत में अध्यक्ष का पद तीन माह से खाली है, इसके लिए चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और अध्यक्ष के चुनाव के लिए 24 जून की तारीख तय कर दी है. याचिका में बताया गया है कि नगर पंचायत निर्वाचन नियम के खिलाफ है. याचिका में चुनाव के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. साथ ही कहा है कि नगर पंचायत निर्वाचन नियम और नगर पालिका अधिनियम के विपरीत है. विशेष रूप से नगर पालिका अधिनियम धारा 37 और 45 के प्रावधानों का उल्लंघन कर चुनाव की तारीख तय की गई है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के पहले राजपत्र में अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है, लेकिन यहां अधिसूचना जारी किए बिना ही चुनाव की तारीख तय कर दी गई है.