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सीजीपीएससी के सेक्रेटरी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने किया तलब - Notice to CGPSC

Bilaspur High Court issues notice to CGPSC: दिव्यांग प्रतिभागी को सह लेखक देने के मामले में हाई कोर्ट ने सीजीपीएससी को नोटिस जारी किया है. 2 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है.

Bilaspur High Court issues notice to CGPSC
बिलासपुर हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी को जारी किया नोटिस

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Published : Sep 24, 2022, 7:10 AM IST

Updated : Sep 24, 2022, 10:43 AM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई के बाद सीजीपीएससी को नोटिस जारी किया है. सीजीपीएससी के सेक्रेटरी को 2 नवंबर की अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. यह मामला चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में लगा था. शुक्रवार को हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए प्रदेश भर में सामान्य प्रशासन विभाग में दिव्यांगों के लिए पीएससी ने प्यून के 80 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था.

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बिलासपुर हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी को जारी किया नोटिस: जारी विज्ञापन में दिव्यांगों को लिखित परीक्षा में सह लेखक लाने और उसकी उम्र 18 वर्ष के साथ सिर्फ सातवीं पास होने की अनिवार्यता तय की गई थी. याचिकाकर्ता ने पिटीशनर इन पर्सन एडवोकेट विजय के देशमुख ने एक जनहित याचिका दायर कर पीएससी के विज्ञापन को चुनौती दी थी. पिटीशनर ने याचिका के माध्यम से दी गई चुनौती में कहा था कि दिव्यांगों के लिए जारी केन्द्रीय गाइड लाइन के मुताबिक पीएससी को ही सह लेखक देने और कम से कम मैट्रिक पास होने का प्रावधान दिया गया है. इस मामले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सीजी पीएससी के सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. Bilaspur High Court issues notice to CGPSC

Last Updated : Sep 24, 2022, 10:43 AM IST

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