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राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर 30 साल के लिए बढ़ाई जमीन की लीज

फर्जी फिट पास के मामले में अब तक फरार चल रहे रमेश मित्तल की ओर से किए गए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है.

खदान की लीज बढ़ाई

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Published : Jul 3, 2019, 11:40 AM IST

Updated : Jul 3, 2019, 12:14 PM IST

सरगुजा: क्रेशर संचालक रमेश मित्तल की ओर से अपने भाई के साथ मिलकर राजस्व रिकार्ड में कूटरचना कर न सिर्फ जमीन का खसरा नंबर को बदल दिया गया, बल्कि उसके आधार पर 10 साल की खनिज लीज को बढ़ाकर 40 साल कर दिया गया.

राजस्व रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा

पुलिस ने दर्ज किया मामला
तहसीलदार और खनिज विभाग की जांच और रमेश मित्तल के पार्टनर की शिकायत पर पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. दरअसल मायापुर के रहने वाले विवेक गोयल ने सरगुजा कलेक्ट्रेट में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके संयुक्त स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम चगोरी पटवारी हल्का नंबर 1 तहसील लुंड्रा में खसरा क्रमांक 239 रकबा 2,340 हैक्टेयर भूमि है, यह भूमि विवेक अग्रवाल पिता अनुज दास अग्रवाल ,राहुल गोयल पिता कंवल कन्हैया अग्रवाल और रमेश मित्तल पिता वेद प्रकाश अग्रवाल के नाम पर दर्ज है.

दस्तावेज में हेराफेरी का आरोप
आरोपी रमेश कुमार मित्तल और उसके भाई नरेश अग्रवाल की ओर से साजिशन बिना संयुक्त खातेदारों की सहमति के शासकीय दस्तावेजों में कूट रचना की. वर्तमान में प्रार्थी विवेक गोयल द्वारा कुल 2340 हेक्टेयर भूमि में से एक हेक्टेयर भूमि पर खनिज उत्खनन के लिए खनिज विभाग से लीज पट्टा लिया है. उसकी ओर से उक्त स्थान पर खनिज उत्खनन कार्य और क्रेशर प्लांट संचालित किया जाता है.

40 साल के लिए बढ़ाई लीज
कलेक्टर को की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संयुक्त स्वामित्व की जमीन के हिस्सेदार रमेश कुमार मित्तल की ओर से अपने भाई रमेश अग्रवाल के साथ मिलकर फर्जी नजरी नक्शा b1 तैयार कर राजस्व रिकार्ड में कूट रत्नाकर लाभ के लिए खसरा नंबर 239 को बांटकर खसरा नंबर 239/2 कर दिया और पूर्व में खसरा नंबर 239 की भूमि को खनिज उत्खनन हेतु 10 वर्ष की लीज अवधि को कूट रचित कर 40 वर्ष कर दिया गया था.

दोनों आरोपी फरार
इस मामले की शिकायत सरगुजा कलेक्टर से की गई थी से की गई थी, जिसके बाद लुंड्रा तहसीलदार से पूरे प्रकरण की जांच कराई गई और जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रार्थी विवेक गोयल की ओर से धौरपुर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी रमेश मित्र और उसके भाई नरेश मित्र के खिलाफ धारा 420 ,467, 468 ,471 ,120 बी 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया. फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

Last Updated : Jul 3, 2019, 12:14 PM IST

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