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मंत्री के निर्देश के बाद सिटी बस ऑपरेटर को कलेक्टर का कड़ा फरमान

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Published : May 21, 2022, 7:46 PM IST

अंबिकापुर में सिटी बस को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश के बाद कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है.यदि वक्त रहते बस ऑपरेटर ने बसें शुरु नहीं की तो बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन कर सकता है.

Big action will be taken against city bus operator in Ambikapur
अंबिकापुर में सिटी बस संचालन पर प्रशासन सख्त

सरगुजा : अंबिकापुर में मंत्री टीएस सिंहदेव (Minister TS Singhdeo ) के संज्ञान में आते ही सिटी बस संचालक के खिलाफ कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है. स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव अपने प्रदेश दौरे के दूसरे चरण में सरगुजा दौरे पर हैं. यहां एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों ने उनके संज्ञान में सिटी बस बन्द होने की बात लाई. सिंहदेव ने इस दौरान बताया की "सिटी बसों का संचालन शहर तक संभव नही है. इसलिए कुछ गांवों को जोड़कर इसे चलाया जा रहा था, अगर सिटी बस बंद है तो मैं इसे दिखवा लेता हूँ"

कठोर कार्रवाई की कही बात : मंत्री के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद कलेक्टर ने निर्देश जारी किये हैं और सिटी बस संचालन के लिये कड़े तेवर दिखाए हैं. जिले में सिटी बस संचालन को लेकर अब सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा (Collector Sanjeev Kumar Jha) ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. उन्होंने जल्द से जल्द जिले में सिटी बस संचालन के निर्देश दिए हैं. अगर जल्द ही सिटी बसों का संचालन शुरू नहीं होता है तो ऐसे में बस ऑपरेटर के ऊपर कठोर कार्यवाही की जाएगी.

कितने की होगी वसूली :बस ऑपरेटर पर लंबित 23 लाख रुपए रॉयल्टी वसूला तो जाएगा ही साथ में उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके साथ ही सारी बसें भी बस ऑपरेटर से वापस ले ली जाएंगी और बसों में हुए नुकसान की भरपाई भी बस ऑपरेटर से ही करवाया जाएगा. ऐसे में जल्दी बस का संचालन अगर बस ऑपरेटर ने नहीं किया तो यह उसके लिए बहुत भारी साबित होगा.

कब शुरु हुई थी बस सेवा : दरअसल सरगुजा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी सिटी बसों का संचालन वर्ष 2015 से कर रही है. सिटी बसों के संचालन के लिए अम्बिकापुर बस ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड" नमनाकला अम्बिकावाणी के पास अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ.ग.) बस ऑपरेटर का चयन किया गया था. सर्विस प्रोवाईडर को प्रतिबस / प्रतिमाह 2500 बस रॉयल्टी फीस सोसायटी के कोष में जमा करना था. बस ऑपरेटर को कार्यालय ने कई पत्र लिखे . जिन पत्रों द्वारा सूचना पत्र जारी कर मार्च 2020 की स्थिति में लम्बित बस रॉयल्टी फीस रूपये 23.00 लाख जमा करने सूचित किया गया है.

नोटिस के बाद भी असर नही : आज तक बस ऑपरेटर ने लम्बित बस रॉयल्टी फीस सोसायटी के कोष में जमा नहीं की है. कोरोना काल में सिटी बसों का संचालन बंद किया गया था, स्थिति सामान्य होने पर यात्रियों की सुविधा हेतु सिटी बसों का नियमित रूप से संचालन करने संचालक को पत्र जारी किया गया था. लेकिन बस ऑपरेटर ने अभी तक बसों का संचालन शुरू नहीं किया है.

क्यो होगी बड़ी कार्रवाई : सरगुजा कलेक्टर ने बस ऑपरेटर को जल्दी बसों का संचालन शुरू करने का निर्देश दिया है. अगर जल्द ही बसों का संचालन शुरू नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बस ऑपरेटर पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी. बस ऑपरेटर से 23 लाख रॉयल्टी तो वसूली जाएगी ही साथ में बस ऑपरेटर को काफी बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इतना ही नहीं बस ऑपरेटर से सारी बसें भी वापस ले ली जाएंगी.

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