महासमुंद : जिले में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शुक्रवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है. कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने आदेश जारी कर लॉकडाउन की शर्तों में आंशिक राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है. सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा संक्रमण से बचाव को लेकर सभी को मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य किया है. आदेश में कलेक्टर गोयल ने बताया कि सभी लोगों को शासन के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. दवाई दुकान और पेट्रोल पंप को छोड़कर अन्य सभी व्यवसायिक दुकान सुबह 8 बजे से शाम 7बजे तक खुलेगी.
इन क्षेत्रों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है -
- अंतरराज्यीय बस सेवा की अनुमति नहीं होगी.
- स्कूल महाविद्यालय शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षण के जारी रहने की अनुमति होगी.
- सिनेमा हॉल ,स्विमिंग पूल ,इंटरनेट नेटवर्क थिएटर, शराब दुकान, बार, ऑडिटोरियम असेंबली हॉल, सरकार के अन्य लोग जिम को 3 अगस्त 2020 को जारी मानक प्रचलन प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने की अनुमति होगी.
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल , मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सम्मेलन जिले के समस्त बाजार, दुकान( उचित मूल्य की दुकान में दुकान पेट्रोल पंप को छोड़कर) सुबह 8 से शाम 7 बजे तक ( गुमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश का पालन करते हुए) खुली रहेंगी.