बलौदाबाजार: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में जारी लॉकडाउन की मियाद 6 तारीख के बाद आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान 7 तारीख से कोरोना की रोकथाम के नियमों का पालन करते हुए संचालित हो सकेंगे. दुकानों को खोलने और बंद करने के लिए जिला प्रशासन ने समय सीमा निर्धारित कर दी है. इसके मुताबिक दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रह सकती हैं.
कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि कोरोना महामारी का संकट अभी टला नहीं है. रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, इसलिए लोगों को पहले से और ज्यादा सजग और सावधान रहने की जरूरत है. संक्रमण की रोकथाम में सामुदायिक भागीदारी की अहम भूमिका है. सभी को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है. कोरोना से बचाव का यही एक प्रभावी उपाय है.
लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी
कलेक्टर ने बताया कि लोगों में कोरोना से बचाव को लेकर किए जाने वाले तमाम उपायों के बारे में पर्याप्त जागरूकता आ चुकी है, बावजूद इसके नियमों का पालन नहीं किए जाने या जान-बूझकर कानून की अनदेखी किए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने व्यापारियों से भी मास्क नहीं पहनने वाले ग्राहकों को सामग्री नहीं बेचने के निर्देश दिए हैं, साथ ही ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और दुकान में हैंड सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को बेकाबू होता देख 6 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन किया है, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है. वहीं प्रदेश में अभी भी संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. अभी प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 10 हजार 497 हो गई है. एक्टिव केस की बात करें, तो उनकी संख्या 2 हजार 555 है. अब तक कोरोना संक्रमण से कुल 71 मरीजों की मौत हो चुकी है.