राजनांदगांव: जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. बता दें कि शहर सहित डोंगरगांव क्षेत्र के आस-पास काफी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है. वहीं बीते 2 दिनों के अंदर कोरोना से दो लोगों की मौत भी हो चुकी है.
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डोंगरगांव को 10 सितंबर से 20 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था. इसके साथ ही पूरे शहर में लॉकडाउन किया गया था. संक्रमण की आशंका को देखते हुए इस लॉकडाउन को 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि इसमें आंशिक छूट दी गई है, जिसके तहत 20 सितंबर से 26 सितंबर तक सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति है.
लॉकडाउन के दौरान होने वाले प्रतिबंध में अस्पताल, मेडिकल शॉप, शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, मीडिया (न्यूज पेपर वितरण), पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी को मुक्त रखा गया है. वहीं सिर्फ दूध डेरी वालों को होम डिलीवरी के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की अनुमति प्रदान की गई है. इस दौरान सभा, आयोजन, जुलूस, जिम, पार्क, क्लब, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित बंद रखा गया है.
SDM वीरेंद्र सिंह ने लोगों से की अपील
आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि गोमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश के नियमों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक होगा. वहीं राज्य शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक होम आइसोलेशन की छूट दी गई है. जिसके तहत संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है, लेकिन इस दौरान उन्हें होम आइसोलेशन के गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है. वहीं आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और एपिडेमिक एक्ट के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस संबंध में SDM वीरेंद्र सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को सहयोग दें और बहुत ही ज्यादा जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकलें, ताकि संक्रमण का चैन टूट सके.