बिलासपुर : HIV पीड़ित नाबालिक बच्चियों की देखभाल करने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र संस्था ' अपना घर ' से 14 बच्चियों को बालिका गृह में शिफ्ट करने का मामला कोर्ट पहुंच गया है. इस केस में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है
बता दें कि बीते कई महीनों से महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 'अपना घर' संस्था को बंद करने की कवायद की जा रही थी. विभाग की ओर से लगातार कई बार संस्था को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया था. वहीं विभाग की ओर से संस्था में अनियमितता की बात भी कही गई थी. इस कड़ी में 17 अगस्त को महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने 14 बच्चियों को शासकीय बालिका गृह में शिफ्ट कर दिया था.
शिफ्टिंग के दौरान हुई थी झड़प
वहीं शिफ्टिंग के दौरान प्रशासनिक अमले के साथ संस्था से जुड़े लोगों के बीच झड़प हो गई थी. यह पूरी कार्रवाई महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में की गई थी. तब संस्था से जुड़े लोगों ने पुलिस पर बल पूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाया था, जिसमें कई बच्चियों को चोटें भी आई थी.हालांकि अब पूरे मामले को लेकर संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है.
संस्था ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
अपनी याचिका में संस्था ने कहा है कि उनका रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं हुआ है. वहीं बिना उनसे सहमति लिए बच्चियों को बालिका गृह में भेज दिया गया है. इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नियमों का भी घोर उल्लंघन हुआ है. याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं इस केस पर अक्टूबर के महीने में दोबारा सुनवाई होगी.