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छत्तीसगढ़ सरकार की नई तबादला नीति, सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को बड़ी सौगात

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है, जिसमें 28 जून से 12 जुलाई तक कर्मचारियों खासकर तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे. इसी के साथ सरकार ने कर्मचारी के रिटायरमेंट में एक साल या उससे कम का वक्त रहेगा, उन्हें गृह जिला में पदस्थ किए जाने की निर्णय लिया है.

छत्तीसगढ़ सरकार की नई तबादला नीति

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Published : Jun 27, 2019, 9:51 PM IST

Updated : Jun 28, 2019, 1:04 PM IST

रायपुर: सरकार ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने तबादले को लेकर जो आदेश जारी किये हैं.

इसके मुताबिक 28 जून से 12 जुलाई तक कर्मचारियों खासकर तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे. प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर कलेक्टर की तरफ से तबादला किया जाएगा. राज्य स्तर पर तबादले 15 जुलाई 14 अगस्त के बीच होंगे. इस तबादले के लिए विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. मंत्री के अनुमोदन के बाद ही तबादला किया जा सकेगा.

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गृह जिला में किया जाएगा पदस्थ
इसी के साथ शिक्षकों, सहायक शिक्षकों और प्राचार्यों का तबादला स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा. वहीं राज्य सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि जिस कर्मचारी के रिटायरमेंट में एक साल या उससे कम का वक्त रहेगा, उन्हें गृह जिला में पदस्थ किया जाएगा.

आदेश की कॉपी

छत्तीसगढ़ सरकार की नई तबादला नीति
Last Updated : Jun 28, 2019, 1:04 PM IST

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