छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / briefs

दुकान खुलने के समय में संशोधन के बाद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बुलाई आपात बैठक, लोगों में आक्रोश - Chamber of Commerce meeting

कोरबा में जिला प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए कोविड प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिया है. व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने के समय को सीमित कर दिया गया है. जिससे व्यापारी वर्ग में आक्रोश है.

Amendment in store opening time in Korba
कोरबा में दुकान खुलने के समय में संशोधन

By

Published : Aug 21, 2020, 4:30 PM IST

कोरबा : जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कलेक्टर किरण कौशल ने गुरुवार को आदेश जारी कर दुकानों के खुलने के समय में कटौती की है. दुकानों के संचालन के समय को 3 बजे तक के लिए सीमित कर दिया गया है. यह छूट पहले शाम के 7 बजे तक थी. प्रशासन के इस फैसले से व्यापारियों में आक्रोश है. बार-बार समय में परिवर्तन होने से व्यापारी और असहज महसूस कर रहे हैं.

कोरबा में दुकान खुलने के समय में संशोधन

इस समय परिवर्तन को लेकर व्यापारी वर्ग में कई तरह की चर्चा, प्रतिक्रिया और असहमति रही. इस फैसले के बाद जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स में गुरुवार की रात एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें अहम फैसले लिए गए. लगभग 50 से 70 की संख्या में उपस्थित व्यापारियों ने 3 बिंदुओं पर लिए गए निर्णय पर अपनी सहमति जताई है.

चेंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक
बैठक में शामिल व्यापारियों के मुताबिक यह तय हुआ है कि दुकान बंद करने और खोलने के लिए या टोटल लॉकडाउन के लिए जिला प्रशासन पहले चेम्बर से बातचीत करेगा. प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार व्यापारी वर्ग 3 दिन के लिए सुबह 9 बजे से 3 बजे तक दुकान खोलने के प्रशासन के फैसले के साथ है. उसके बाद सुबह 9 बजे से 7 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी जाए. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार की दुकान एक साथ खुलेगी और एक साथ बंद होगी.

प्रतिष्ठानों के लिए नया टाइम टेबल
जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को थामने के लिए प्रशासन ने कोविड प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में दुकानों के खुलने-बंद होने के समय में भी संशोधन कर सभी प्रकार की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खोलने के निर्देश दिए हैं. नए संशोधित समया के मुताबिक अब शाम 3 बजे के बाद बिना किसी अति आवश्यक काम के लोगों का घरों से निकलना भी प्रतिबंधित होगा. दुकानों के संचालन का नया संशोधित समय पूरे कोरबा जिले की सीमा में स्थापित प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक संस्थानों और दुकानों पर लागू होगा. रेस्टोरेंट और होटलें सुबह 8 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे. इनमें पार्सल, डाइनिंग और होम डिलीवरी की सुविधा भी इसी समयावधि में होगी. जिले के योग संस्थान और व्यायाम शालाएं और जिम सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे.

पढ़ें:- बिलासपुर: कोरोना के मद्देनजर लोगों को जागरूक करने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च

नियमों का पालन करना जरूरी
कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन सुनिश्चित करना दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी. दुकानों पर खरीदारी के दौरान दुकानदार तथा ग्राहकों को कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना होगा. मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर ही दुकानों से खरीददारी की अनुमति होगी. कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन होने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए दुकानों को बंद करा दिया जाएगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details