भागलपुरः नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में दोषी को 4 साल की सजा - सनहौला थाना
भागलपुर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में चार-चार साल की कारावास और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है. घटना सनहौला थाना क्षेत्र की है. मामला 12 नवंबर 2015 को नाबालिग छात्रा की ओर से सनहौला थाना में दर्ज कराया गया था.