बिहार

bihar

ETV Bharat / state

बेतिया: चरस तस्करी मामले में दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा - बेतिया चरस तस्करी

बेतिया में चरस तस्करी मामले में दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही एक लाख जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया है.

hash smuggling case
hash smuggling case

By

Published : Feb 13, 2021, 12:40 PM IST

बेतिया:चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला जज मनोज कुमार सिंह ने कांड के नामजद अभियुक्त मनीष कुमार को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्ध अभियुक्त को एनडीपीएस की धारा 20 बी, 2सी में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें:अपराधियों ने भागलपुर RJD जिलाध्यक्ष के भाई को मारी गोली


जुर्माना देने का भी आदेश
न्यायाधीश ने सजायाफ्ता को एक लाख जुर्माना देने का भी आदेश दिया है. न्यायाधीश ने कहा है कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 1 वर्ष कारावास की सजा बढ़ा दी जाएगी. उपर्युक्त मामलों के विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद ने बताया कि घटना 9 जुलाई 2019 की है. मुफस्सिल थाने के पुलिस अवर निरीक्षक सुजीत दास गस्ती पर थे. वे जैसे ही हरिवाटिका चौक पर पहुंचे, तभी थानाध्यक्ष ने उन्हें सूचित किया की राम लखन सिंह कॉलेज क्षेत्र में एक लड़का मनीष कुमार चरस का क्रय विक्रय करता है.

मनीष के घर की घेराबंदी
सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस ने मनीष के घर की घेराबंदी की. तलाशी के दौरान उसके बेड के नीचे से पुलिस ने दो पैकेट में रखा आधा किलो और एक किलो चरस जब्त कर लिया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details