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लोक शिकायत निवारण अधिनियम का परिवादियों को मिला लाभ, बिजली विभाग के 45 मामलों का हुआ निपटारा - बगहा लोक शिकायत निवारण

बगहा अनुमंडल अंतर्गत लोक शिकायत निवारण कार्यालय में विद्युत विभाग से सम्बंधित 45 मामलों का एक साथ निष्पादन किया गया. इसके तहत परिवादियों को काफी रियायत मिली और उन्होंने कम भुगतान कर अपने बिजली बिलों के क्लेम का लाभ उठाया.

Bagaha Public Grievance Redressal
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Published : Dec 23, 2020, 6:32 PM IST

पश्चिम चंपारण (बगहा): लोक शिकायत निवारण अधिनियम का लाभ परिवादियों को मिलने लगा है. इसी के तहत बगहा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में विद्युत विभाग से सम्बंधित तकरीबन 4 दर्जन मामलों का निष्पादन किया गया. जिसमें परिवादियों ने रियायती दर पर अपने बिजली बिल और क्लेम का भुगतान किया.

45 मामलों का निपटारा
बगहा अनुमंडल अंतर्गत लोक शिकायत निवारण कार्यालय में बिजली विभाग से सम्बंधित 45 मामलों का एक साथ निष्पादन किया गया. इसके तहत परिवादियों को काफी रियायत मिली और उन्होंने कम भुगतान कर अपने बिजली बिलों के दावा का लाभ उठाया. बता दें कि जिला के अलग-अलग इलाकों से दर्जनों आम लोगों ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय में विपत्रों को ले परिवाद दायर किया था.

45 हजार का मामला 5 हजार में सुलझा
जिन परिवादियों को इसका लाभ मिला उनमें वनमाली महतो का विद्युत विपत्र 25 हजार 510 रुपये का था. जो 3598 में सुलझा गया. वहीं, एक और परिवादी यादोलाल यादव का 44 हजार 198 रुपया का विपत्र 5840 रुपये में डिस्पोजल हुआ. जिससे परिवादियों में खुशी देखी गई. इस मौके पर विद्युत विभाग के एसडीओ भी मौजूद रहे. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मदन कुमार ने बताया कि अन्य विभागों के मामलों के निष्पादन में भी तेजी लाई जा रही है ताकि आम जन को इस विभाग के सार्थकता का लाभ मिल सके.

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4 साल पहले लागू किया गया था अधिनियम
बता दें कि आमजन के शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा में समाधान कराने के उद्देश्य से 5 जून 2016 से पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत 60 कार्य दिवस के अंतराल में मामलों का निष्पादन करने की व्यवस्था लागू की गई थी. इसी के तहत परिवादियों को अब लाभ मिलना शुरू हुआ है.

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