बेतिया:बिहार के बेतिया में जन वितरण प्रणाली डीलर का खुलेआम शराब पीते (PDS Dealer Drank Alcohol In Bettiah) हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला बेतिया मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के पूर्वी करगहीया मंशा टोला नगर निगम वार्ड 32 का है. जहां एक पीडीएस डीलर खुले आम विदेशी शराब की बोतल से पीते हुए नर्तकियों के नाच का मनोरंजन लेते देखा जा रहा है. डीलर को ना स्थानीय पुलिस प्रशासन का खौफ है और ना ही बिहार में शराबबंदी कानून का डर है. डीजे की धुन पर शराबबंदी की उड़ रही धज्जियां. पीडीएस डीलर जाम पर जाम छलका रहा है. खुले में सबके सामने बोतल से गट-गटक शराब गले के नीचे उतार रहा है, क्या यही है बिहार में शराबबंदी का सच. ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद इसका वीडियो देख लीजिए.
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बेतिया में शराबबंदी की उड़ी धज्जियां :वायरल वीडियो में जो शख्स दिख रहा है, उसकी पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र मंशा टोला निवासी स्थानीय पीडीएस डीलर सम्फराज हुसैन उर्फ शेख मुन्ना के रुप में हुई हैं. जो खुलेआम नर्तकियों के नाच कर रहा है और हाथों में विदेशी शराब की बोतल लेकर पी रहा है. वहीं अपने पैसों की हनक और तेवर को दिखाने से भी पीछे नहीं ह. नर्तकियों को मुंह से रुपया दबाकर दे रहा है.सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें शराबबंदी कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है. लेकिन अब तक इस वायरल वीडियो पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है. वायरल वीडियो किसी शादी समारोह की बताई जा रही है, जहां पर पार्टी चल रही थी. वायरल वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.
बिहार में शराबबंदी कानून लागू :बता दें कि5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है. गौरतलब है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और इसे बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी.
मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 :इतना ही नहीं बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून में संशोधन (Amendment in Prohibition Law) विधेयक पास किया गया था. आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 (Liquor Prohibition Amendment Bill 2022) पेश किया था. इस विधेयक में एक तरफ जहां लोगों को राहत दी गई है, वहीं तरफ सख्ती भी बरती गई है. जुर्माना देकर शराब पीने वालों को छोड़ने का प्रावधान है तो कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ बुलडोजर भी चलेगा.