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Bettiah News: बेतिया में 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन, जागरूकता रथ रवाना - राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

बिहार के बेतिया में नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat Bettiah) का 11 फरवरी को आयोजन किया जा रहा है. इस मौके पर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और उसी समय उसका निदान भी निकाला जाएगा. राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

बेतिया में नेशनल लोक अदालत
बेतिया में नेशनल लोक अदालत

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Published : Feb 7, 2023, 2:29 PM IST

बेतिया में नेशनल लोक अदालत

बेतिया: बिहार के बेतिया में व्यवहार न्यायालय (Civil Court in Bettiah) के परिसर में आगामी 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसे लेकर जिला व्यवहार न्यायालय परिसर से जिला विधिक सेवा प्राधिकार जागरूकता रथ को रवाना किया गया है. जिले में होने वाले इस नेशनल लोक अदालत में सुलह-समझौता कर आम लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार धीरेंद्र राजा और अन्य कई अधिकारियों के ने मिलकर जागरूकता रथ हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया है.

पढ़ें-राष्ठ्रीय लोक अदालत 13 को, न्यायाधीशों ने प्रचार रथ को किया रवाना

कहां तक जाएगा ये प्रचार रथ: आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार धीरेंद्र राजा द्वारा प्रचार रथ को रवाना किया गया. यह प्रचार रथ जिले के सभी प्रखंड एवं पंचायतों का भ्रमण करेगा और लोगों में आगामी 11 फरवरी को होने होने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रति जागरूकता फैलाएगा. प्राधिकार के सचिव कुमार धीरेंद्र राजा ने बताया कि यह प्रचार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने वाद को नेशनल लोक अदालत में समाप्त करें और लोगों के बीच जागरूकता फैलाया जाए.

"यह प्रचार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने वाद को नेशनल लोक अदालत में समाप्त करें और लोगों के बीच जागरूकता फैलाया जाए."-कुमार धीरेंद्र राजा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत आयोजन:बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिम चंपारण बेतिया के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है. वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत लोक अदालतों का प्रावधान किया गया है. इसका गठन धारा 19(2) में लोक किया गया है. यह एक ऐसी अदालत है जिसमें विवादों का निपटारा दोनों पक्ष की सहमति से किया जाता है. इसमें दोनों पक्षों में स्नेह और सौहार्द्र की भावना को उत्पन्न करने का काम किया जाता है. इसका मूल उद्देश्य है पक्षकारों को निशुल्क और त्वरित न्याय देना.



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