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आगामी पर्व को लेकर नरकटियागंज में शांति समिति की बैठक, SDM और SDPO ने दिए अहम निर्देश

नरकटियागंज में एसडीएम की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा और चेहल्लुम को देखते हुए शांति समिति की बैठक की गई. इस मौके पर त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए.

शांति समिति की बैठक
शांति समिति की बैठक

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Published : Sep 26, 2021, 5:59 PM IST

पश्चिम चंपारण: जिले के नरकटियागंज में चेहल्लुम और दुर्गा पूजा को ((Durga Puja and Chehallum) लेकर एसडीएम, एसडीपीओ और सीओ ने शिकारपुर थाना परिसर में शांति समिति की (Shanti samiti Meeting) बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान डीजे ना बजाएं नहीं तो कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पूजा पंडालों में सीसीटीवी लगवाने की भी बात कही.

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शिकारपुर थाना परिसर में हुई बैठक में सभी पूजा समिति के अध्यक्षों से पूजा पंडालों में सीसीटीवी लगाने और कोरोना गाइडलाइंस पालन कराने की भी अपील की. एसडीपीओ कुंदन कुमार ने चेहल्लुम का पर्व कोरोना प्रोटोकॉल के नियम को देखते हुए मनाने की बात कही. उन्होंने कहा कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. पूजा पंडाल को लेकर लाइसेंस अनिवार्य है अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.

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बैठक में स्थानीय लोगों के साथ नगर के तमाम जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए. एसडीएम धनंजय कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए दशहरा एवं चेहल्लुम पर्व मनाया जाएगा. संक्रमण को देखते हुए किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है. अगर कोई भी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने गुरुवार को राज्य के सभी जिला अधिकारी के साथ घंटों कोरोना संक्रमण को लेकर और अनलॉक-7 को लेकर बैठक की थी. बैठक के बाद अनलॉक- 7 की घोषणा की गई है. नई गाइडलाइन के मुताबिक त्यौहार के दौरान बिहार के बाहर से आने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए और उनके कारण कोरोना के संभावित प्रसार को रोकने के लिए भी भीड़ प्रबंधन और जुलूस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर आदेश निर्गत किया जाएगा.

जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा के अवसर पर बनने वाले पंडाल या स्थानीय मेला का परमिशन देने के लिए दो विशेष चीजों पर जरूरी ध्यान होगा- 1. संबंधित पंडाल या मेला प्रबंधन और कार्यकर्ताओं ने कोरोना टीका का कम से कम एक डोज लिया हो. 2. पंडाल या मेला लगाने के लिए स्वीकृति किए जाने वाले स्थान की घेराबंदी की जाए और प्रवेश द्वार पर आगंतुकों के टीकाकरण संबंधित प्रमाण पत्र की जांच आवश्य हो.

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