बेतिया:अपनी ही बेटी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर देने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने कांड के नामजद अभियुक्त पिता कृष्णा शर्मा को दोषी पाया है.
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आरोपी को उम्रकैद की सजा
गुरुवार को न्यायाधीश ने आरोपी पिता को पोक्सो की धारा 06 में सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है. जबकि, न्यायाधीश ने उसे भादवि की धारा 306 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने दोनों धराओं में 25-25 हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है.
अपनी ही बेटी से किया था दुष्कर्म
वहीं, न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना मझौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव की है. यहां 17 अप्रैल 2018 को 40 वर्षीय कृष्णा शर्मा ने पत्नी अनुपस्थिति में अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले आरोपी की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी.