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पियक्कड़ ने फोन कर खुद बुलाई पुलिस, चैलेंज कर बोला- 'मैंने पी रखी है शराब.. पकड़कर दिखाओ' - ETV BHARAT BIHAR

बेतिया में पियक्कड़ ने चैलेंज देकर खुद ही पुलिस बुला ली. यही नहीं उसी पुलिस (Bettiah Shikarpur SHO) ने उसे हवालात की सैर भी करा दी. जब नशा उतरा तो खुद को जेल में बंद पाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. ये कहानी किसी कॉमेडी फिल्म के सीन से कम नहीं है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट..

पश्चिम चंपारण
पश्चिम चंपारण

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Published : Mar 26, 2022, 8:09 PM IST

Updated : Mar 26, 2022, 8:33 PM IST

पश्चिम चंपारण: बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस को एक 'पियक्कड़' ने अजब चुनौती (Drunken youth challenged to police) दे डाली. खुद को पत्रकार बताकर थानेदार से कहा कि, 'मैं नशे में हूं मुझे पकड़कर दिखाओ.' थानेदार ने मामले को हल्के में लेकर पहले तो छोड़ दिया. लेकिन नशेड़ी के बार-बार फोन करने पर थानाध्यक्ष ने टीम बनाकर उसके घर पर छापा मारा. युवक को नशे में पाकर एसएचओ भी हैरान रह गए.

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फोन कर पकड़ने की चुनौती दे रहा था पियक्कड़: मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र के चानकी गांव का है. नशेड़ी युवक का नाम अमरेश कुमार सिंह है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी जांच ब्रेथ एनलाइजर से की, तो वो शराब के नशे में पाया गया. पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है.

SHO ने यूं स्वीकारा नशेड़ी का चैलेंज: शिकारपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि उनके सरकारी मोबाइल नंबर एक फोन कॉल आया. उधर से कहा गया कि मैं नशे में हूं, मुझे पकड़कर दिखाओ. पहले तो ये लगा कि कोई शरारत कर रहा होगा. हमने उस वक्त इग्नोर कर दिया. लेकिन उसके द्वारा बार-बार फोन कर चैलेंज दिया जा रहा था. उन्होंने भी उसी वक्त उसके चैलेंज को स्वीकर कर लिया.

टीम बनाकर मारा छापा: थानाध्यक्ष अजय ने तुरंत एक टीम तैयार की. फोन पर बताए गए पते पर पहुंचकर उन्होंने छापा मारा. उस वक्त तक थानाध्यक्ष को यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई ये फोन किसी पियक्कड़ द्वारा ही किया जा रहा है. लेकिन जब अमरेश नाम का शख्स झूमता हुआ उनके सामने खड़ा हो गया तो उन्हें हैरानी हुई. तुरंत ही ब्रेथ एनलाइजर से शराब की मात्रा जांची गई. युवक हद से ज्यादा नशे में था. हमारी टीम ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया.

बिहार में 2016 से शराबबंदी:गौरतलब है कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और इसे बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी.

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Last Updated : Mar 26, 2022, 8:33 PM IST

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