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Etv भारत की खबर का असर: जिला परिवहन पदाधिकारी ने हटाया अपनी गाड़ी से बंपर - new Motor Vehicles Act

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 52 के तहत वाहनों में बंपर लगाना कानूनन जुर्म है. इसके लिए परिवहन विभाग धारा 190 और 191 के तहत दंडात्मक कार्रवाई या जुर्माना कर सकता है.

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Published : Jan 22, 2020, 3:01 PM IST

बेतिया: ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. जिला परिवहन पदाधिकारी के गाड़ी के आगे गैरकानूनी रूप से लगा बंपर हटा लिया गया है. डीटीओ राजेश कुमार सिंह ने अपनी गाड़ी पर लगे बंपर को उतरवा दिया है. लेकिन अभी भी जिले के कई आला अधिकारी और आम आवाम की गाड़ी में बंपर लगे हुए हैं, जो कानून व प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं.

18 जनवरी को ईटीवी भारत ने जिला परिवहन पदाधिकारी समेत जिला के कई अधिकारियों के वाहनों पर लगे बंपर की खबर दिखाई थी, जिसके बाद हरकत में आए जिला परिवहन पदाधिकारी ने अपनी गाड़ी पर लगे बंपर को उतरवा दिया है. वहीं, अधिकारी इस बाबत कार्रवाई करने के मूड में भी हैं.

बेतिया से जितेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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काटा जा सकता है 2 हजार तक का चालान
बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 52 के तहत वाहनों में बंपर लगाना कानूनन जुर्म है. इसके लिए परिवहन विभाग धारा 190 और 191 के तहत दंडात्मक कार्रवाई या जुर्माना कर सकता है. पहली बार में 1 हजार एवं दूसरी बार में पकड़े जाने पर दो हजार रुपए जुर्माना करने का भी प्रावधान है.

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