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राष्ट्रध्वज उल्टा फहराने के मामले को लेकर पटखौली थानाध्यक्ष के खिलाफ परिवाद दायर - Complaint filed against police

फिरोज अंसारी बताते हैं कि उल्टा झंडा फहराने के बाद राष्ट्र गान और सलामी भी हो गई और बताने के बावजूद काफी देर तक केसरिया रंग नीचे ही रहा जो राष्ट्रध्वज का अपमान है. ऐसे में थानाध्यक्ष पर अब तक ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही इस मामले में उनसे कोई स्पष्टीकरण ही पूछा गया.

थानाध्यक्ष के खिलाफ परिवाद दायर
थानाध्यक्ष के खिलाफ परिवाद दायर

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Published : Feb 1, 2020, 8:20 PM IST

प.चंपारण: जिले के बगहा में पटखौली थानाध्यक्ष पर एक व्यक्ति ने न्यायालय में परिवाद दायर किया है. परिवादी व्यक्ति जिला कांग्रेस का नेता फिरोज अंसारी है. कांग्रेस नेता का आरोप है कि जब उसने उल्टा ध्वज फहराने का वीडियो सोशल साइट पर शेयर किया तो, थानेदार ने उसे जान से मारने की घमकी दी.

'वीडियो वायरल करने पर मिली धमकी'
मामला दर्ज करने वाले व्यक्ति फिरोज अंसारी ने बताया कि उल्टा झंडा फहराने की शिकायत उसने सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया. जिसके बाद थानाध्यक्ष ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया.

दायर परिवाद

फिरोज अंसारी बताते हैं कि उल्टा झंडा फहराने के बाद राष्ट्र गान और सलामी भी हो गई और बताने के बावजूद काफी देर तक केसरिया रंग नीचे ही रहा जो राष्ट्रध्वज का अपमान है. ऐसे में थानाध्यक्ष पर अब तक ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही इस मामले में उनसे कोई स्पष्टीकरण ही पूछा गया.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला'
इस मामले पर वाद दायर कराने वाले अधिवक्ता रामानुज मिश्र ने बताया कि वर्ष 2016 में लोकसभा में यह पारित हुआ था कि अधिनियम 2, 1971 के तहत राष्ट्रध्वज को उल्टा फहराना ध्वज और राष्ट्रीयता का अपमान करना है. ऐसे में दोषी थानाध्यक्ष पर कार्रवाई होनी चाहिए. मेरे क्लाइंट ने यदि इस आवाज को उठाया है, तो थानाध्यक्ष के द्वारा उस को धमकी देना गलत है.

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