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दुष्कर्म के प्रयास में आरोपित को पांच वर्ष की सजा, 20 हजार रुपये का अर्थदंड

घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किए जाने के आरोपी को बेतिया कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मामले की सुनावई पूरी कर आरोपी को 5 साल की सजा सुनायी. वहीं, 20 हजार रुपये अर्थ दंड भी सुनाया है.

बेतिया
बेतिया कोर्ट

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Published : Feb 27, 2021, 9:37 PM IST

बेतिया: घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किए जाने के आरोपी को बेतिया कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मामले की सुनावई पूरी कर आरोपी को 5 साल की सजा सुनायी. मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने कांड के नामजद अभियुक्त लड्डू यादव को दोषी पाया.

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कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने दोषसिद्ध अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 7 में पांच साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

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विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि इस कांड के सूचक पीड़िता के पिता हैं. 15 मई 2017 को दंपती अपने रिश्तेदार के घर में गए थे. रात्रि में पीड़िता खाना बना रही थी तभी सजायाफ्ता घर में घुस गया और अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. लड़की के चिल्लाने पर लोग जुटे तब आरोपित वहां से भाग गया.

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