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बेतिया: जाति सूचक गाली देने के मामले में चार लोगों को बेतिया कोर्ट ने सुनाई सजा - विद्यालय शिक्षा समिति

वहीं, विशेष लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने कहा कि बिहार में सुशासन का राज है. बेतिया कोर्ट से जो सजा सुनाई गई है. वह समाज में ऊंच- नीच, भेदभाव की दूरियों को कम करेंगा.

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बेतिया कोर्ट

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Published : Dec 20, 2019, 9:55 AM IST

बेतिया: पूर्वी चंपारण जिले के बेतिया न्यायालय ने एससी/एसटी एक्ट मामले में चार लोगों को सजा सुनाई है. जिसमें कोर्ट ने चारों दोषियों को तीन साल की सजा दी है. साथ ही 15 हजार के अर्थदंड भी देने को कहा है. बता दें कि मनुआपुल थाना कांड संख्या 87/2007 में सजा सुनाई गई है.

चार लोगों को सुनाई सजा
बता दें कि 14 अप्रैल 2007 को भरपट्टीया में विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होने वाली थी. लेकिन शिक्षा प्रसार अधिकारी के आदेशानुसार चुनाव अस्थगित हो गया. इसी बात को लेकर सूचक को गांव के दबंगों ने गाली दिया था और उनके साथ मारपीट की थी. जिसमें गुरुवार को बेतिया कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम ने चार लोगों को सजा सुनाई. इस मामले में अलग अलग दोषियों को एक महीने से लेकर तीन साल तक की सजा सुनाई गई है. वहीं, 200 से लेकर 15 हजार तक का अर्थदंड भी देने को कहा गया है.

बेतिया कोर्ट ने चार लोगों को सजा सुनाई

'भेदभाव की दूरियों को करेगा कम'
वहीं, विशेष लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि अखिलेश यादव, मुकेश यादव, यथराम यादव और दिनेश यादव को गाली और मारपीट के मामले में सजा सुनाई गई. उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन का राज है. बेतिया कोर्ट से जो सजा सुनाई गई है. वह समाज में ऊंच- नीच, भेदभाव की दूरियों को कम करेंगा.

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