बगहा : बिहार के बगहा में 30 दिसंबर 2019 को सगे भाई ने अपने भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी. इस केस में 5 साल चली सुनवाई के बाद बगहा व्यवहार न्यायालय ने अजीत उर्फ़ पप्पू हत्याकांड में अहम फैसला सुनाया है. इस हत्याकांड में चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. बता दें की सगे भाई ने 4 लोगों के साथ मिलकर अपने ही भाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी.
Bagaha Crime : सगे भाई को कुल्हाड़ी से काटने वाले को आजीवन कारावास, 3 अन्य सहयोगियों को भी उम्रकैद - Bagaha Session Court
बिहार के बगहा में 5 साल बाद निर्मम हत्या पर फैसला सुना दिया है. भाई ने ही 4 लोगों के साथ मिलकर अपने भाई को कुल्हाड़ी से काट दिया था. इस मामले में हत्या के दोषी भाई समेत 4 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
Published : Sep 15, 2023, 6:50 PM IST
सगे भाई को कुल्हाड़ी से काटने वाले को उम्रकैद: बगहा ADJ 3 आशीष मिश्रा की अदालत ने अजीत हत्याकांड मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा के साथ साथ 20-20 हज़ार अर्थदंड की अतिरिक्त सज़ा भी दी गई है. इतना हीं नहीं अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी. न्यायालय ने 5 आरोपियों में से एक काजल कुमारी को दोषमुक्त कर दिया है.
4 को कोर्ट ने सुनाई एक साथ उम्रकैद की सजा : दरअसल पूरा मामला चौतरवा थाना क्षेत्र का है जहां 30 दिसंबर 2019 को लगुनाहा गांव में अजीत उर्फ पप्पू के सगे भाई ने चार अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से मारकर अपने सगे भाई की हत्या कर दी थी. इस बाबत 345/19 केस दर्ज हुआ था और कौशल्या देवी, काजल कुमारी, प्रमोद प्रसाद, राहुल कुमार और राजन कुमार को आरोपी बनाया गया था.
एक महिला साक्ष्य के अभाव में बरी: कोर्ट में मृतक की पत्नी रीमा देवी ने इन सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई ADJ -3 के कोर्ट में चल रही थी. प्रभारी अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि ''चार आरोपियों को आजीवन कारावास समेत अर्थदंड की सजा सुनाई गई, जबकि एक महिला आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.''