वैशाली: बिहार के वैशाली जिला जज ने थानाध्यक्ष पर जुर्माना लगाया (Vaishali district judge imposed fine on SHO) है. लचर पुलिसिंग की एक और पोल तब खुल गई, जब जिला जज ने राजापाकर के थाना अध्यक्ष पर जुर्माना लगा दिया. इसकी वजह यह थी कि थाना अध्यक्ष ने समय से हत्या के एक मामले में केस की डायरी पेश नहीं की थी. जिला और सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र पांडे ने जिले के राजापाकर के थानाध्यक्ष पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही जुर्माने की राशि थाना अध्यक्ष के वेतन से काटने का निर्देश भी जारी किया है और इस संबंध में जिला जज ने वैशाली एसपी को कार्रवाई संबंधित पत्र भेजा है.
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"हत्या के इस मामले को लेकर कोर्ट में दायर याचिका में जिला जज ने राजापाकर थाने से केस डायरी की मांग की थी. इस केस को लेकर कोर्ट पिछले 5 दिनों से पुलिस से केस डायरी की मांग कर रही थी. मंगलवार को भी पुलिस ने डायरी कोर्ट को सौंपी जिसके बाद अदालत में थाना अध्यक्ष पर जुर्माना लगाया है. केस डायरी नहीं मिलने के कारण जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो पा रही है."- वीरेंद्र नारायण सिंह, जिला लोक अभियोजक