वैशाली(हाजीपुर) : हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में पहली बार एक ही दिन एक जज ने अलग-अलग मामलों में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment for rapists) सुनाई है. एडीजे -6 सह पॉक्सो ( The Protection Of Children From Sexual Offences Act) के विशेष न्यायाधीश जीवन लाल की अदालत ने ये सजा सुनाई है. दोनों ही मामले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को सजा सुनाई गई है जिसमें आजीवन कारावास के अलावा आर्थिक दंड की सजा हुई है. दोनों ही मामले वैशाली जिले अलग-अलग थाना क्षेत्रों से हैं. दोनो ही मामले में विशेष लोकअभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने पीड़ितों को न्याय दिलवाने की पैरवी की थी. तमाम साक्ष्य और गवाहों की समय पर अदालत में पेशी करवाई है. जबकि एक मामले में खुद विक्टिम और गवाह दोनों होस्टाइल हो गए थे.
अश्लील वीडियो वायरल होने पर बात खुली थी :करीब डेढ़ वर्ष पहके महुआ थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 16 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में सुनवाई करते हुए पॉस्को के विशेष न्यायाधीश जीवन लाल ने एक अभियुक्त को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त अभिषेक कुमार महुआ थाना के फतेहपुर चौथाई गांव का रहने वाला है. साथ ही अभियुक्त पर 57 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है. इस संबंध में पोस्को के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि महुआ थाना क्षेत्र में 20 नवंबर 2020 को 16 वर्षीय किशोर की के साथ दुष्कर्म व उसका अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में एक युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
प्राथमिकी दर्ज होने के करीब 1 माह पूर्व आरोपी किशोरी के साथ तब दुष्कर्म किया था. जब वह सुबह करीब 4 बजे शौच के लिए गई थी और उसने वीडियो भी बना लिया था. तब घटना की जानकारी पीड़िता ने घर वालो को दी थी. लोक लाज और आरोपी के दबंग होने की वजह से सभी चुप हो गए थे. इस घटना के कुछ दिनों बाद आरोपी ने पीड़िता के भाई के मोबाइल पर मैसेज कर रुपए की मांग की थी. पैसे नहीं मिले तो आरोपी ने अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया था. पीड़िता के परिवार को कुछ लोगों ने इसकी जानकारी दी थी. इसके बाद परिजनों ने महुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता के परिजनों के अनुसार आरोपी पीड़िता के साथ अक्सर छेड़छाड़ करता था. 23 अक्टूबर 2021 को न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लिया था. इस मामले मैं बीते 22 जुलाई को आरोपी को दोषी करार दिया गया था.