वैशाली:एक तरफ बिहार में नीतीश सरकार शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) की समीक्षा बैठक (Review Meeting) कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ वैशाली जिले में मद्य निषेध के चर्चित 10 मामलों में से एक की सुनवाई चल रही थी. हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने दो साल पहले करीब 15 सौ लीटर शराब के साथ पकड़े गए तस्करों के मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. वहीं कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया.
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हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने अवैध शराब के दो धंधेबाजी को दोषी करार दिया है. वहीं दोषी करार दिए गए धंधेबाजों की निशानदेही पर पकड़े गए एक व्यक्ति को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है. विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मण प्रसाद राय ने बताया कि पातेपुर के चिन्ही चौड़ के नजदीक पुलिस ने दो आरोपियों राजीव कुमार राय और संजीव कुमार राय को 9 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था.
पुलिस ने जिस स्कॉर्पियो से दोनों को गिरफ्तार किया था उसमें विदेशी शराब रखी गई थी. साथ ही शराब के कई कार्टन सड़क के किनारे भी पुलिस को पड़ी मिली थी. जिसमें कुल 1495 लीटर और 800 मिलीलीटर विदेशी शराब था. मौके से पकड़े गए दोनों धंधेबाज की निशानदेही पर एक अन्य व्यक्ति राकेश कुमार को भी उस समय गिरफ्तार किया गया था. जिसे अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
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सजा के बिंदु पर सुनवाई अगली तारीख को होगी. विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मण प्रसाद राय ने बताया कि केस की सुनवाई एडीजे दो उदय कुमार की अदालत में चल रही थी. जहां आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. एक सवाल के जवाब में लक्ष्मण प्रसाद राय ने बताया कि वैशाली जिले में मद्य निषेध के 10 मामलों को प्राथमिकता के आधार पर रखा गया था. ताकि लोगों में इसका भय व्याप्त हो. जिसके तहत राघोपुर थाना क्षेत्र के 2 मामलों में पहले ही आरोपियों को सजा हो चुकी है.