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नाबालिग की हत्या मामले में सगे मामा को उम्र कैद, दुष्कर्म में असफल होने पर ली थी भांजी की जान - etv bharat news

हाजीपुर व्यवहार न्यायालय (Hajipur Civil Court) ने 7 वर्षीय बच्ची की हत्या मामले में दो लोगों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा पाने वाले में एक शख्स बच्ची का सगा मामा है और दूसरा उसका दोस्त है. दोनों पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास और उसके बाद हत्या करने का आरोप था.

हाजीपुर व्यवहार न्यायालय
हाजीपुर व्यवहार न्यायालय

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Published : Jun 29, 2022, 7:17 AM IST

वैशालीः7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म में असफल होने पर हत्या (Murder Case Of 7 year Old Girl) के मामले में एक सगे मामा और उसके दोस्त को अदालत नेअजीवन कारावास (Two Accused Life imprisonment In Vaishali) की सजा सुनाई है. दोनों को उम्र कैद की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है. हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में स्पेशल जज एडीजे 6 जीवनलाल की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की. नाबालिग की हत्या की ये घटना 15 अगस्त 2020 की है.

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खेत में मिली थी बच्ची की लाशः इस विषय में स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 15 अगस्त 2020 को नाबालिग 7 वर्षीय बच्ची 2:00 बजे दिन में अपने मामा के साथ जलेबी खाते हुए देखी गई थी. इसके बाद वह लापता हो गई. बच्ची के सगा मामा मेवा लाल गिरी और उसके साथी प्रमोद गिरी दोनों को जब बच्ची के माता-पिता खोजने गए तो दोनों फरार था. इसके बाद बच्चे की काफी खोजबीन की गई लेकिन बच्ची का कुछ भी अता पता नहीं चला. अगले दिन सुबह जब एक महिला शौच के लिए खेत में गई, तो वहां उसने बच्ची को मृत पाया.

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मामा को आजीवन कारावास की सजाःघटना के बाद भगवानपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया. जिसमें आरोप लगाया गया था कि दुष्कर्म के प्रयास में असफल होने पर मामा और उसके मित्र ने मिलकर बच्ची की हत्या की थी. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बाद में अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और फिर गवाहों और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. जिसमें मेंशन किया गया है कि अंतिम सांस तक दोनों जेल सलाखों के पीछे रहेंगे.

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