वैशाली:बिहार के वैशाली में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा (Life Sentence for Molestation Convict in Vaishali) हुई है. 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा के साथ एक लाख 76 हजार रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है. 2019 में वारदात को अंजाम दिया गया था. पीड़िता को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया गया था. जिसके बाद नाबालिग को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा:हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख 76 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है. पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा (Judge Ashutosh Kumar Jha) ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया है.
उम्रकैद के साथ-साथ अर्थदंड की भी सजा:सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अभियुक्त के ऊपर अपने बच्चों के भरण-पोषण की जवाबदेही और कोई अपराधिक इतिहास नहीं होने का हवाला देते हुए कम सजा देने की गुहार लगाई थी. वहीं, विशेष लोक अभियोजक ने अपराध के गंभीर प्रकृति को देखते हुए फांसी की सजा देने की मांग की थी. पॉस्को एक्ट के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में एकमात्र अभियुक्त संजीव सिंह उर्फ दारा सिंह को न्यायालय ने भारतीय दंड धारा 376 के साथ एबी और पॉस्को की कई धाराओं के तहत अपराध का दोषी करार दिया था.