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वैशाली: कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई, तनिष्क समेत 4 दुकानें सील

कंटेनमेंट जोन में व्यावसायिक प्रतिबंधों के बावजूद दुकान खोलने वालों के खिलाफ शुक्रवार को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की. बता दें कि एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए जांच दल ने चार दुकानों को सील कर दिया है.

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Published : Aug 8, 2020, 6:13 PM IST

Updated : Aug 20, 2020, 7:20 PM IST

वैशाली: कंटेनमेंट जोन में व्यावसायिक गतिविधियों की शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है. इसी क्रम में प्रतिबंध के बावजूद दुकान खोलने के आरोप में जिला प्रशासन ने तनिष्क दुकान समेत चार अन्य दुकानों को सील कर दिया है. साथ ही जांच दल ने नियम उल्लंघन मामले में इन दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करायी है.

कंटेनमेंट जोन में अभियान के दौरान एसडीपीओ

दरअसल, कंटेनमेंट जोन में व्यावसायिक प्रतिबंधों के बावजूद दुकान खोलने वालों के खिलाफ शुक्रवार को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की. बता दें कि एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए जांच दल ने चार दुकानों को सील कर दिया है. इसके बाद हाजीपुर प्रखंड के सीओ ने चार दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र लिखकर शहर के कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से सील कर दिया.

एसडीओ संदीप शेखर प्रियदर्शी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. वहीं इलाके से इसके शिकायत की लगातार खबरें मिल रही थी. इसके बाद शहरी क्षेत्र में सघन छापेमारी अभियान चलाई गई. जिसमें नियमों के अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया गया है. साथ ही दोषी दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'ड्राप गेट बनाकर इलाके को किया गया सील'
एसडीओ ने आगे बताया कि जांच के दौरान नियम उल्लंघन मामले में आज सुभाष चौक स्थित तनिष्क टाटा प्रोडक्ट के कर्मचारी पारितोष कुमार, राजेश कुमार और यादव चौक स्थित आदर्श फर्नीचर, सीड्स दुकान और गुदरी स्थित राज घराना साड़ी शो रूम के मालिक सुरज कुमार दोषी पाए गए हैं. जिन पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल शहर के कंटेनमेंट जोन में ड्राप गेट बनाकर इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है.

Last Updated : Aug 20, 2020, 7:20 PM IST

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