पटना:कोरोना लाकडाउन में रेलवे द्वारा रद्द की गई नियमित ट्रेनों के लिए जारी आरक्षित टिकटों के रिफंड नियमों में फिर से रियायत की व्यवस्था लागू कर दी गई है. ट्रेनों के रद्द होने के समय यात्रा तिथि से अगले छह महीने तक फुल रिफंड प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई थी.
21 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 तक की यात्रा अवधि वाले आरक्षित टिकट के फुल रिफंड के लिए टिकट वापसी नियमों में रियायत की समय सीमा में और 3 महीने का इजाफा किया गया है. नियमित ट्रेनों के लिए दिनांक 21 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 तक की यात्रा अवधि के लिए जारी आरक्षित टिकट के फुल रिफंड के लिए किराया वापसी नियम में रियायत दी गई है. अब तक पीआरएस काउंटर के मामलों में फुल रिफंड नहीं ले पाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट वापसी नियमों में रियायत की समय सीमा बढ़ा दी गयी है.